स्कूल में तालाबंदी मामले में बड़ा अपडेट: प्रधानपाठक नोहेर सिंह मौर्य निलंबित बिना पूर्व सूचना स्कूल से अनुपस्थित रहने और कर्तव्य के प्रति घोर लापरवाही पर जिला शिक्षा अधिकारी ने की कार्रवाई

संवाददाता – अनीश सोलंकी

छुरा :- विकासखंड छुरा के ग्राम पण्डरीपानी स्थित शासकीय प्राथमिक शाला में तालाबंदी और प्रधानपाठक के स्कूल से अनुपस्थित रहने के मामले में शिक्षा विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। मामले की जांच के बाद जिला शिक्षा अधिकारी गरियाबंद राजेश कुमार चंद्राकर ने शासकीय प्राथमिक शाला पण्डरीपानी के प्रधानपाठक नोहेर सिंह मौर्य को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। निलंबन आदेश 5 अक्टूबर 2026 को जारी किया गया है।

जानकारी के अनुसार, प्रधानपाठक के विरुद्ध प्राप्त शिकायत की जांच के लिए तीन सदस्यीय जांच समिति का गठन किया गया था। जांच समिति से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर विभाग ने माना कि प्रधानपाठक द्वारा 8 जुलाई 2026 को बिना पूर्व सूचना के अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहना तथा शाला समयावधि में नियमित उपस्थिति नहीं देना पाया गया। जांच में उनके कर्तव्य के प्रति अनुशासनहीनता एवं लापरवाही की पुष्टि किए जाने का उल्लेख किया गया है।

जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि प्रधानपाठक द्वारा कर्तव्य के प्रति घोर लापरवाही, स्वेच्छाचारिता एवं अनुशासनहीनता प्रदर्शित की गई, जो छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम-3(1) एवं नियम-23 के उल्लंघन के अंतर्गत आता है।

जांच रिपोर्ट के बाद विभाग ने लिया कड़ा फैसला

शिकायत के बाद गठित जांच समिति की रिपोर्ट सामने आने के पश्चात शिक्षा विभाग ने मामले को गंभीरता से लेते हुए प्रधानपाठक नोहेर सिंह मौर्य को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। आदेश के अनुसार, निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय कार्यालय विकासखंड शिक्षा अधिकारी, छुरा निर्धारित किया गया है। इस अवधि में उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।

स्कूल में तालाबंदी मामले ने खींचा था ध्यान

पण्डरीपानी के शासकीय प्राथमिक स्कूल में शिक्षक की अनुपस्थिति को लेकर सामने आए मामले ने स्थानीय स्तर पर शिक्षा व्यवस्था और स्कूलों में शिक्षकों की नियमित उपस्थिति को लेकर सवाल खड़े किए थे। शिकायत के बाद विभागीय स्तर पर जांच कराई गई और अब जांच प्रतिवेदन के आधार पर प्रधानपाठक के विरुद्ध निलंबन की कार्रवाई की गई है।

जिला शिक्षा अधिकारी के आदेश में स्पष्ट किया गया है कि निलंबन आदेश तत्काल प्रभावशील होगा। आदेश की प्रतिलिपि कलेक्टर गरियाबंद, संभागीय संयुक्त संचालक शिक्षा रायपुर, जिला कोषालय अधिकारी, विकासखंड शिक्षा अधिकारी छुरा सहित संबंधित अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई के लिए भेजी गई है।

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