पुलिस का नाम बदनाम कर पट्टी लिखने वाले को पुलिस ने भेजा जेल,छुरा थाना प्रभारी दिलीप मेश्राम ने कहा जुआ सट्टा खेलने व खिलवाने वाले पर होंगी कार्यवाही
छुरा :- छुरा नगर मे शुक्रवार को पुलिस ने सट्टा पट्टी लिखने वाले पर कार्यवाही की नगर मे लम्बे समय से सट्टा का खेल पर पुलिस ने लगाम लगा दिया था लेकिन गुरुवार को नगर पंचायत छुरा के पास संदीप रजक नामक युवक लोगो से कहता फिर रहा था की ऊपर तक सेटिंग हो गया है अब जिसे भी सट्टा खेलना है वह उनसे सम्पर्क कर सकते है जिसकी सुचना छुरा थाना प्रभारी को मुखबिर के द्वारा दिया गया जिसके बाद छुरा थाना प्रभारी ने अपने पुलिस टीम को सक्रिय कर दिया तभी मुखबिर से सुचना प्राप्त हुआ कि नगर पचायत छुरा के पीछे राकेश सेलुन के सामने एक व्यक्ति लोगो को रूपये पैसे का लालच देकर ankon के सामने रूपया पैसा दाव लगवाकर सटटा पटटी नामक जुआ खिला रहा है कि मुखबिर सुचना की तस्दीकी वास्ते गवाह 1 सतु निषाद पिता स्व0 श्री लच्छन निषाद उम्र 30 वर्ष निवासी आवासपारा छुरा थाना छुरा जिला गरियाबंद छ0ग0 2 राहुल शर्मा पिता श्री धनुष कुमार शर्मा उम्र 40 वर्ष निवासी बस स्टैण्ड छुरा थाना छुरा जिला गरियाबंद छ0ग0 को तलब कर धारा 179 बीएनएसएस का नोटिस देकर मुखबिर सुचना को बताकर मुखबिर सुचना पचनामा मौके पर तैयार किया गया बाद गवाह व हमराह स्टाफ के साथ मुखबिर के बताये पते पर जाकर रेड कार्यवाही किया तो एक व्यक्ति सटटा पटटी पर्ची से अंको से लिखते हुये मिला सटटा अंक लिखवाने वाले लोग पुलिस को देखकर भाग गये। सटटा पटटी अंक लिखने वाले का नाम पता पुछने पर अपना सदीप रजक पिता सम्हन लाल रजक उम्र 42 वर्ष निवासी वार्ड नंबर 08 भोईपारा नवापारा राजिम थाना गोबरा नवापारा जिला रायपुर छ0ग0 का रहने वाला बताया उसके पास से 01 एक पीला रंग का कापी जिसके उपर अग्रेजी मे Classic A B C लिखा हुआ है जिसके द्वितीय पेज मे सटटा पटटी लिखा हुआ। 02 एक नग काला रंग का डाट पेन 03 नगदी रकम रकम कुल 960 रूपये मिला जिसे गवाहो के समक्ष मौके पर बरामद कर जप्ती किया गया। व मौके पर ही शील पंचनामा तैयार कर शीलबंद किया गया। व आरोपी सदीप रजक का कृत्य अपराध धारा 6 (क) छ0ग0 जुआ (प्रतिषेध) अधिनियम 2022 के घटित करना पाये जाने पर हिरासत में लेकर मौके पर देहाती नालसी पजीबद्ध किया गया। आरोपी सदीप रजक पिता सम्हन लाल रजक उम्र 42 वर्ष निवासी वार्ड नंबर 08 भोईपारा नवापारा राजिम थाना गोबरा नवापारा जिला रायपुर छ0ग० को माननीय न्यायालय के निर्देशानुसार मामला 07 वर्ष से कम सजा का होने से धारा 35 (3) बीएनएसएस का नोटिस दिया गया जो नोटिस पर मैं विवेचना कार्यवाही मे सहयोग नहीं करूगा लेख करने पर मौके पर आरोपी को गिरफ्तार किया गया कि मामला अजमानतीय होने से गिरफतारी की सूचना परिजनों को देकर आरोपी को हिरासत में लेकर थाना वापस लाया गया असल नबरी अपराध कायम कर आरोपी को जेल भेज दिया गया, मामले मे छुरा थाना प्रभारी दिलीप मेश्राम ने बताया की नगर मे सट्टा का संचालन पूरी तरह से बंद था मगर ये आरोपी राजीम से आकर यंहा सट्टा खिलाने का कार्य कर रहा था जिसे मुखबिर की सुचना पर गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया उन्होंने सट्टा, जुआ, पर आगे भी कड़ी कार्यवाही की बात कही है